चम्पावत, अगस्त 8 -- चम्पावत। अदालत ने महिला से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। मिली जानकारी के अनुसार 20 अगस्त 2025 को टनकपुर क्षेत्र की एक महिला ने कोतवाली में वार्ड नंबर एक शारदा घाट निवासी करन कश्यप पर बेटी से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोषी को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

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