बिजनौर, अगस्त 25 -- फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या प्रथम के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलदीप ने गैर समुदाय की महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी इकराम उर्फ सलमान उर्फ सोनू को दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अन्य आरोपी साबिर, साबरा खातून और रुखसार को भी गाली गलौज करने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने पर एक साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर 33 हजार रुपये का जुर्माने लगाया है।

आरोपियों के खिलाफ की गई रिपोर्ट एडीजीसी मुकुल कुमार ने बताया कि एक महिला ने स्योहारा में बताया कि आरोपी इकराम उर्फ सलमान उर्फ सोनू, साबिर, साबरा खातून और रुखसार के खिलाफ छह जनवरी 2022 को थाने में मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में उसने दूसरी तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई दूसरी...