महिला से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने वाले अभियुक्त को 10 साल की कैद
बुलंदशहर, सितम्बर 7 -- अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या-1 शिवानन्द ने सिकंदराबाद क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म करने, मारपीट और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर कुल 7,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मनुराज बहादुर सिंह एवं कुश कुमार ने बताया कि वादिनी मूल रूप से खुर्जा देहात क्षेत्र की निवासी है। 10 वर्ष पूर्व पति से अनबन के चलते वह सिकंदराबाद के जेवर अड्डा क्षेत्र में किराये पर रह रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले शोएब पुत्र जफर ने कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना ली। आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा और करीब तीन लाख रुपये भी ऐंठ लिए...
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