महिला से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा
औरैया, जुलाई 9 -- महिला से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए गए एक अभियुक्त को विशेष न्यायालय ने तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई औरैया पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत प्रभावी विवेचना और पैरवी के परिणामस्वरूप हुई। अभियोजन के अनुसार थाना ऐरवाकटरा में वर्ष 2020 में दर्ज मुकदमा संख्या 66/2020 में महिला से छेड़छाड़, गाली-गलौज, धमकी, एससी/एसटी एक्ट और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), औरैया ने अभियुक्त दुर्गेश यादव निवासी देईपुर, थाना ऐरवाकटरा को धारा 354(क) भादवि तथा एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये...
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