भदोही, अप्रैल 9 -- भदोही, संवाददाता। कोर्ट ने मारपीट एवं गाली-गलौच के मामले में फैसला सुनाया। दोषी को एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2013 में मवैयाथान सिंह थाना कोईरौना में तहरीर पीड़िता ने दिया था। पुलिस ने धारा-323, 504 भारतीय दण्ड संहिता में मामला दर्ज किया था। गुरुवार को न्यायाधीश अरिजीत सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय भदोही-ज्ञानपुर ने फैसला सुनाया। गाली-गलौज देते हुए मारपीट कर घायल करने के दोषी शोभनाथ को जुर्म स्वीकृति पर धारा 323, 504 भादिव में एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा ना करने पर पांच दिनों का साधारण कारावास भुगतना होगा।

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