गुड़गांव, मार्च 15 -- गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों की कार्यप्रणाली को लेकर सख्त आदेश जारी किया है। अब किसी भी सदन की बैठक में महिला पार्षद के स्थान पर उनके पुरुष प्रतिनिधि (पति, भाई या बेटा) हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अगर वह बैठक लेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नगर निगम गुरुग्राम सदन की बैठक 19 मार्च को आयोजित की जाएगी। सरकार के संज्ञान में आया था कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जगह उनके परिजन न केवल बैठकों में बैठते हैं, बल्कि कार्रवाई में हस्तक्षेप भी करते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं।गुरुग्राम नगर निगम की बैठकों में भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। सदन की पहली बैठक में ही जब पार्षद पति उठकर मुद्दे रखने लगे, तो तत्कालीन निगमायुक...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.