महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में तीन अगस्त तक फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली, जुलाई 2 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत इस मामले में तीन अगस्त को फैसला सुनाएगी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार की अदालत में गुरुवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। यह पूरी सुनवाई बंद कमरे में कैमरे के समाने हुई। कोर्ट ने वकीलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी लिखित दलीलें दो सप्ताह के भीतर दाखिल करें। यह भी पढ़ें- महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने दलीलें सुनीं शिकायतकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने अंतिम दलीलें पेश कीं,...
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