फतेहपुर, दिसम्बर 10 -- फतेहपुर। नशे के हालत में पड़ोसी के साथ मारपीट करते हुए उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला करने के मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-एक अशोक कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी युवक को चार साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटना होगा। शासकीय अधिवक्ता महेन्द्र सिंह ने बताया कि बिंदकी कोतवाली के मनौटी गांव निवासी अशोक कुमार 31 मार्च 2009 की रात घर के बाहर सो रहा था। तभी गांव ही शिवप्रकाश शुक्ला नशे की हालत में आकर अशोक से साथ मारपीट करने लगा। शोरगुल पर अशोक की पत्नी शोभा देवी वाद विवाद समाप्त कराने के लिए बाहर निकली तभी आरोपी ने उसके सिर पर लाठी से वार तक मरणासन्न कर दिया। एक अप्रैल 20090 को अशोक कुमार ने आरोपी शिव प्रकाश शुक्ला के लिए...