महिला पर जानलेवा हमले के आरोपी की याचिका खारिज
रांची, सितम्बर 9 -- रांची। महिला और उसकी सहेली पर लोहे के रॉड से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी कुमार अनुराग उर्फ अनुराग झा को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त-15 अमित शेखर की अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला अरगोड़ा थाना कांड संख्या 170/2026 से जुड़ा है। अदालत ने केस डायरी और जांच में मिले साक्ष्यों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रत्यक्ष और गंभीर आरोप हैं। अभियोजन के अनुसार, चार जुलाई को महिला अपनी सहेली माही वर्मा के साथ सुरेखा बंसल के घर गई थी। आरोप है कि वहां विवाद के दौरान अनुराग ने दोनों पर लोहे की रॉड से हमला किया और महिला की सोने की चेन छीन ली।
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