बुलंदशहर, दिसम्बर 5 -- अपर सत्र न्यायाधीश-3 वरुण मोहित निगम ने वर्ष 2023 में अरनियां क्षेत्र में एक महिला को चाकू मारकर घायल कर देने के मामले में अभियुक्त को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शुक्रवार को अभियोजक विजय कुमार ने बताया कि वर्ष 2023 में अरनियां क्षेत्र में एक महिला को चाकू मारकर उसकी हत्या का प्रयास किया गया था। 24 मार्च 2023 को थाना अरनियां में घायल महिला के पति गावस्कर उर्फ जगवीर निवासी गांव कहरौला थाना अरनियां द्वारा आरोपी हरकेश पुत्र घमण्डीलाल निवासी गांव कहरौला(अरनियां) को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 8 मई 2023 को पुलिस द्वारा जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्वि...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.