महिला पर्यवेक्षक नियुक्ति पर जेएसएससी को निर्णय लेने का निर्देश
रांची, मई 9 -- रांची, विशेष संवाददाता। महिला पर्यवेक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को निर्देश दिया कि प्रार्थी वंदना कुमारी की उम्मीदवारी पर तत्काल निर्णय लिया जाए। अदालत ने कहा कि यदि प्रार्थी नियुक्ति के लिए पात्र हैं तो उन्हें तुरंत नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया जाए। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि वंदना कुमारी का दस्तावेज सत्यापन पहले चरण में ही पूरा कर लिया गया था और सत्यापन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई थी। यह भी पढ़ें- सहायक आचार्य काउंसिलिंग में 43 अभ्यर्थी शामिल उन्होंने कहा कि न तो याचिकाकर्ता को ...
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