लखनऊ, मार्च 21 -- बिहार के सिवान से ट्रेन के ज़रिए गांजा तस्करी करने की आरोपी बेबी देवी की जमानत अर्जी को एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार राय ने खारिज कर दिया है। कोर्ट में सीबीएन की ओर से बताया गया कि एनसीबी को गुप्त सूचना मिली थी कि दो जनवरी को कुछ लोग छपरा मथुरा एक्सप्रेस पर सिवान से बैठेंगे और ऐशबाग स्टेशन तक जाएंगे। जिनके पास भारी मात्र में तस्करी का मादक पदार्थ है। इस सूचना पर एनसीबी की टीम ने बादशाहनगर स्टेशन पर चंदन गिरि, नीलू देवी और अमृता गिरी को गिरफ्तार कर उनके पास से 120 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि चारों चारबाग से दूसरी ट्रेन पकड़कर चंडीगढ़ जाने वाले थे। जहां उन्हें बरामद गांजे की डिलीवरी देनी थी। आरोपियों ने टीम को यह भी बताया कि बेबी देवी ने ही उन लोगो को गांजे की आपूर्ति की थी।

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