मथुरा, मई 1 -- फरह थाना क्षेत्र में महिला को जिंदा जलाने वाले को जिला जज विकास कुमार की अदालत ने दोषी करार दिया है। अभियुक्त ने महिला का भेष धारण कर घर में प्रवेश किया था। सजा के बिंदु पर अदालत में पांच मई को सुनवाई होगी। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा की जा रही है। विदित हो कि फरह थाना क्षेत्र के एक गांव में उमेश पुत्र लक्ष्मन निवासी हसनपुर थाना हसनपुर पलवल हरियाणा 11 मार्च 2025 की दोपहर महिला का भेष धारण कर घर में घुस गया था। उमेश ने महिला के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने महिला पर ज्वलनशील पदार्थ डाल कर उसे जला दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो उमेश छत से कूद गया था। इससे उसके सिर व पैर में चोट आई थी। महिला को गंभीर हालत में परिजनों ने इलाज के लिए अस्...