उरई, नवम्बर 12 -- उरई। कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम परौसा में महिला को गोली मारकर घायल करने में दोषी पति और उसकी पहली पत्नी को जज ने दोषी पाया और दंपति को 10-10 साल कारावास के साथ 30-30 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि, एक आरोपी को दोष मुक्त कर दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र की मुरार कॉलोनी के कमलेश परिहार पत्नी राजाराम सिंह परिहार ने 25 अगस्त 2022 को कदौरा थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि पुत्री रश्मि सिसौदिया पत्नी सुरेंद्र सिंह सिसौदिया अपने पुश्तैनी मकान ग्राम परौसा पर खेतों का अनाज लेने गई थी। इसी दौरान उसके पति सुरेंद्र सिंह सिसौदिया को विष्णु ने फोन से बताया तुम्हारी पत्नी यहां पर मकान से गल्ला लेने आई है और घर का ताला तोड़ रही है। इसी दौरान सुरेंद्र सिंह व उसकी पहली पत्नी शिवप्यारी, संजय द्विवेदी, रामसिंह व एक व्यक...
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