हरिद्वार, जुलाई 2 -- हरिद्वार। गांजे के साथ पकड़ी गई आरोपी महिला को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ऐक्ट राकेश कुमार सिंह ने दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने दोषी महिला कल्पेश्वरी देवी,को एक वर्ष की कठोर कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में दोषी महिला को एक महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि नौ फरवरी 2018 को सिडकुल थाने के उपनिरीक्षक मोहन सिंह कठैत व महिला कांस्टेबल ममता इंद्रलोक कॉलोनी टेम्पो स्टैंड के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान रावली महदूद की तरफ से आ रही एक महिला पुलिस टीम को देखकर वापस भागने लगी। शक होने पर पुलिस ने उसे रोका। पूछताछ में महिला ने अपना नाम कल्पेश्वरी देवी निवासी ग्राम मस्याणी, पौड़ी गढ़वाल, हाल निवासी सिडकुल, हरिद्वार बता...