मुजफ्फरपुर, जून 22 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। बिना टिकट या गलत टिकट पर यात्रा करते पकड़े जाने पर पांच सौ रुपये और पुरुषों के महिला बोगी में यात्रा करते पकड़े जाने पर रेलवे 2500 रुपये जुर्माना वसूलेगा। इसके अलावा ट्रेनों और स्टेशन परिसर में हुड़दंग करने, बिना टिकट यात्रा करने और बिना प्राधिकार के ट्रेनों में खाद्य सामग्री बेचने वाले वेंडरों पर शिकंजा कसने के लिए रेलवे ने सख्त कदम उठाया है। यह भी पढ़ें- रेलवे में अब बिना टिकट पकड़े जाने पर नहीं होगी जेलनए नियमों का क्रियान्वयन रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद पूरे देश में 'जन विश्वास अधिनियमों का संशोधन अधिनियम 2026' लागू किया गया है। इसके तहत रेलवे अधिनियम 1989 की कई मुख्य धाराओं को पूरी तरह बदल तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह भी पढ़ें- बिना टिकट यात्रा, महिला कोच में घुसने पर लगेगा...