महिला के हत्यारे को आजीवन कारावास
झांसी, अक्टूबर 7 -- झांसी, संवाददाता। आठ साल पहले जबरन पत्नी बनाकर साथ चलने से इंकार करने पर महिला की हत्या कर दी थी। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०),शिव कुमार तिवारी की ने दोष सिद्ध किया है। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 15 हजार रुपए अर्थदण्ड से भी दंडित किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि कन्हैया लाल निवासी मुहल्ला खुशीपुरा गंज कस्बा रानीपुर ने थाना मऊरानीपुर में तहरीर देते हुए बताया था कि 02 सितंबर 2018 समय लगभग 11.30 बजे जब में मजदूरी करने गया था, घर में मेरी बड़ी बेटी नीलम , छोटी पुत्री पूजा व पुत्र राहुल मौजूद थे। उसी समय पहचान व मुहल्ले का नारायण का रिस्तेदार नरेश श्रीवास लोहे का गड़ासा लेकर आया और जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाकर रखने के लिए साथ चलने को कहा। जिसक...
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