गोड्डा, मई 28 -- गोड्डा, एक प्रतिनिधि। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार पवन के न्यायालय ने मारपीट व लज्जा भंग करने के आरोपित ललमटिया थाना क्षेत्र के घटियारी निवासी श्रवण कुमार राय को चार वर्ष कारावास एवं 10,000 (दस) जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। जबकि अन्य मामले में दोषी पाकर 15 दिनों एवं 6 माह कारावास की सजा सुनाई गई। यह भी पढ़ें- दुराचार के दोषी को 20 साल की जेलपीड़िता का बयान पीड़िता ने ललमटिया थाना में दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि ग्राम प्रधान अर्जुन राय उसके परिवार को प्रताड़ित करता रहता था। इसी से तंग आकर वह जाताकोठी में एक किराये के मकान में रहने के लिए परिवार के साथ 02 जुलाई 2020 को सामान लेकर जा रही थी। कि उसी समय अर्जुन राय, श्रवण राय पिता अर्जुन र...