महिला के साथ छेड़छाड़ प्रकरण में अदालत ने सुनाया 2 वर्ष का कारावास
बुलंदशहर, अप्रैल 2 -- घर में दो बच्चियों के साथ सो रही महिला के साथ गांव के ही विनोद द्वारा छेड़छाड़ प्रकरण में अदालत ने 2 वर्ष का कारावास की सजा सुनाकर जेल भेजा। शासकीय अधिवक्ता सूरज सिंह यादव ने बताया कि रामघाट थाना क्षेत्र के गांव महाराजपुर उर्फ रतुआ नंगला निवासी एक महिला 23 जुलाई 2023 को अपनी दो छोटी बच्चियों के साथ घर में सो रही थी। उसका पति खेत पर मक्का रखाने के लिए गया हुआ था। तभी गांव का ही विनोद किसी प्रकार घर में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध करने पर गाल पर काटकर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। घटना की रिपोर्ट अगले दिन रामघाट थाने में दर्ज कराई गई। मामला अनूपशहर स्थित सिविल कोर्ट में विचाराधीन था। सिविल जज मयंक सिंह ने गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर विनोद को 2 वर्ष का कारावास तथा Rs.6000 अर्थदंड की...
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