रांची, फरवरी 25 -- रांची, संवाददाता। तमाड़ थाना क्षेत्र में महिला की निर्मम हत्या में अपर न्यायायुक्त श्याम नंदन तिवारी की अदालत ने बुधवार को सत्यनारायण मुंडा को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार का जुर्माना भी लगा है। पैसे जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटना तमाड़ थाना क्षेत्र के राबो गांव में 2022 में हुई थी। सुनवाई में एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने ठोस साक्ष्य व गवाह पेश किए। अभियोजन के अनुसार, 48 वर्षीय मंगरी देवी जंगल से लकड़ी लेकर आ रही थी। इसी बीच सत्यनारायण ने धारदार हथियार से सिर पर वार कर दिया। इसमें मंगरी की वहीं मौत हो गई। मृतका के पुत्र ने थाना में केस दर्ज कराया था।

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