नवादा, मई 3 -- डायन का आरोप लगाते हुए एक महिला की हत्या के मामले में अदालत ने आठ लागों को सश्रम आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 11 आशुतोष खेतान ने यह सजा सुनाई। गोविन्दपुर थाना क्षेत्र के कोलगढ गांव निवासी नरेश मांझी, सुरेश मांझी, बिरजु मांझी, कारू मांझी, तुलसी मांझी, त्रिलोकी मांझी, पुना मांझी और राजेष मांझी को सजा सुनाई गई। मामला गोविन्दपुर थाना कांड संख्या-131/19 से सम्बंधित है। घटना 23 जुलाई 2019 की बताई गई है। अपर लोक अभियोजक ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने अदालत में अभियोजन पक्ष रखा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोलगढ गांव निवासी सुरेश मांझी के पुत्र की मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी। परन्तु उसके परिजनों द्वारा गांव की ही एक महिला को डायन बता कर प्रताड़ित करते रहे तथा घटना के दिन उसके घर में घुस कर डायन का आरोप ...