आदित्यपुर, जनवरी 30 -- चौका: हत्या में दोषी को आजीवन कारावास की सजा चांडिल, संवाददाता। चौका थाना क्षेत्र के धुनाबुरु में करीब पांच वर्ष पूर्व फरसा से वार कर महिला की हत्या मामले में गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। चांडिल अनुमंडलीय न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सचिंद्र नाथ सिन्हा की अदालत ने अभियुक्त नारायण सिंह सरदार उर्फ हबलु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। पांच साल पहले हुए हत्याकांड में अपर अभियोजक हर्षवर्धन ने बहस की थी। उन्होंने अदालत में 9 गवाहों का परीक्षण कराने के साथ सजा की मांग की थी। बता दें कि मामला 25 मई 2020 का है। सुखराम सिंह सरदार ने अपनी पत्नी सुकुरमनी की हत्या का आरोप लगाते हुए नारायण सिंह सरदार के खिलाफ चौका थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें कहा गया था कि अपनी जमी...
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