जहानाबाद, मई 19 -- अरवल, निज प्रतिनिधि। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि रंजन मिश्रा के न्यायालय द्वारा ग्राम हेलालपुर, थाना किंजर निवासी गणेश चौधरी उर्फ दिनेश चौधरी को दोषी पाते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं 238 में पांच वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही पचास हजार एवं पच्चीस हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थ दंड की रकम नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सरकार की ओर से पक्ष रख रहे अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने बताया कि इस केस के सूचक शिव चौधरी ग्राम तकिया, थाना कुर्था निवासी ने कुर्था थाना कांड संख्या 190/24 प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अभियुक्त सूचक की पत्नी संगीता देवी को ले जाकर उसकी हत्या कर लाश को धमौल बगीचा में फेक दिया था। यह भी पढ़ें- महिला की हत्या के...