रुडकी, जनवरी 19 -- लक्सर, संवाददाता। सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्सर अनुराग त्रिपाठी की अदालत ने घर में घुसकर महिला की लज्जा भंग करने के मामले में सोमवार को दो लोगों को दो वर्ष के साधारण कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रभारी अभियोजन अधिकारी कपिल पंत ने बताया कि घटना 15 अप्रैल 2015 की है। मुंडाखेड़ा क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति उस दिन अपने खेत में गया हुआ था। घर पर उसकी दो बेटियां तथा अंधी दादी मौजूद थीं। दोपहर लगभग दो बजे गुरचरण और शुभम घर पहुंचे और दादी से घर में मौजूद लोगों के बारे में पूछताछ की। उस समय घर में कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था। बताया कि उस समय पीड़िता स्नान कर रही थी और उसके कपड़े बाथरूम के गेट पर रखे हुए थे। दोनों आरोपी गलत नीयत से ऊपर गए और बाथरूम में झांकने लगे। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी उसके क...
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