बस्ती, फरवरी 13 -- बस्ती। न्यायालय स्पेशल जज एससी/एसटी के न्यायाधीश कमलेश कुमार की अदालत अनुसूचित जाति की महिला से मारपीट व जातिसूचक शब्द के इस्तेमाल के मामले में आरोपित को तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी वीरेंद्र बहादुर सिंह तथा प्राइवेट कौंसिल एसएन दुबे ने अदालत को बताया कि मामला मुंडेरवा थानाक्षेत्र के मुरादपुर गांव का है वादिनी नीलम ने तहरीर देकर बताया कि वह अनुसूचित जाति की महिला है। मार्च 2021 को वादिनी के गांव के चन्द्रा पुत्र इसराइल व सोफिया खातून पत्नी चन्द्रा ने उसे गाली दी और लाठी से मारकर घायल कर दिया। घटना के विवेचना के बाद अभियुक्ता सोफिया खातून के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोपपत्र दाखिल किया गया। बाद में मसीउल्लह उर्फ चंदा का नाम निकाल दिया गया। न्यायाधीश ने गवाहों ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.