श्रावस्ती, अप्रैल 1 -- श्रावस्ती। थाना गिलौला के कस्बा गिलौला निवासी मंशाराम की पत्नी ने 2008 में एक महिला की दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखा सामान बाहर फेंक दिया। इस दौरान उसे गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार साहनी ने दोषी महिला को न्यायालय उठने तक की कैद व 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

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