सोनभद्र, दिसम्बर 23 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। उसके ऊपर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मृतका के पिता ने आठ दिसंबर 2020 को जुगैल थाने में दी तहरीर दिया था। आरोप लगाया था कि सात दिसंबर को गांव में एक लड़की की शादी थी, जिसमें उसकी बेटी गई थी। लेकिन बेटी सुबह हो गया वह घर नहीं आई। काफी तलाश की गई, इसी बीच पता चला कि एक महिला का शव खेत में पड़ा है। जब मौके पर देखा तो उसकी बेटी का शव था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने बेटी के साथ दुष्कर्म करके उस...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.