लखनऊ, मई 31 -- बलरामपुर, संवाददाता। ज्वलनशील पदार्थ डालकर महिला की हत्या करने के मामले में जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 1 लाख 75 हजार रुपये-1 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा।

मामले का विवरण जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कुलदीप सिंह ने बताया कि 11 मई 2025 को वादी डब्लू पुत्र कल्लू निवासी महदेईया बाजार बनगवा, कोतवाली उतरौला ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके पिता कल्लू उर्फ मकसूद अहमद पुत्र मंजूर निवासी नई बस्ती महदेईया मोड़ तथा उसके मामा का लड़का हसरुद्दीन कुरैशी उर्फ हसरु पुत्र सुराजुद्दीन कुरैशी उर्फ मोती निवासी जलापुरवा महदेईया बनगवा ने उसकी मां ...