मुजफ्फरपुर, मई 26 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। सकरा थाना क्षेत्र के मुशहरी राम गांव में करीब सात वर्ष पहले हुई रिंकू देवी की चाकू से गोदकर हत्या मामले में दोषी मोहम्मदपुर शिवराहां गांव के राजा कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उसे 20 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सेशन ट्रायल के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-16 आशुतोष कुमार सिंह के कोर्ट ने मंगलवार को उसे सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कृष्णनाथ भगत ने कोर्ट के समक्ष सात गवाहों को पेश किया।रिंकू के ससुर शैलेद्र ठाकुर के बयान पर 12 सितंबर 2019 को सकरा थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह भी पढ़ें- महिला की चाकू गोदकर हत्या में दोषी को उम्रकैद उन्होंने बताया था कि 12 सितंबर 2019 को उसकी बहू रिंकू अपनी आठ वर...