महिला की गैरइरादतन हत्या के दोषी को आठ साल की सजा
बुलंदशहर, अगस्त 1 -- सलेमपुर थाना क्षेत्र में महिला के साथ मारपीट कर उसकी मौत के मामले में एडीजे द्वितीय की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के कठोर कारावास और 18 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्रपाल सिंह और विजय कुमार शर्मा ने बताया कि चार दिसंबर 2013 को वादी ने सलेमपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार गांव दरियापुर निवासी सुखवीर पुत्र मोहन सिंह ने उसकी मां अंगूरी देवी के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।पुलिस यह भी पढ़ें- 13 साल तक नहीं आया एक भी गवाह, कोर्ट के चक्कर लगाकर थका आरोपी, कबूल कर लिया गुनाह ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.