महिला का जबरन गर्भपात कराने की रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू
इटावा औरैया, सितम्बर 23 -- इटावा। दहेज उत्पीड़न, मारपीट, जबरन गर्भपात कराने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। रिपोर्ट कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई है। पीड़िता शिवानी की ओर से अधिवक्ता विकास दिवाकर और सहयोगी अधिवक्ता विश्वनाथ प्रताप सिंह के माध्यम से धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत न्यायालय में शिकायत दी गई थी। आरोप लगाया गया कि थाना इकदिल क्षेत्र के कल्याणपुर निवासी अभिनव राजपूत ने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया और गर्भवती होने अभिनव के पिता सूरज और मौसा विकास ने आर्य समाज मंदिर में दोनों का विवाह कराया। विवाह के कुछ समय बाद पीड़िता को ससुराल में रखने के बाद नोएडा भेज दिया गया। वहां पति और ससुर पर उसकी इच्छा के विरुद्ध निजी अस्पताल में गर्भपात कराने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता न...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.