महिला उत्पीड़न के केस में 15 साल बाद एक को सजा, चार बरी
गया, जून 18 -- महिला उत्पीड़न से जुड़े 15 साल पुराने एक मामले की सुनवाई कर रही शेरघाटी की एक अदालत ने इस कांड के एक अभियुक्त को दो साल की सजा दी है, जबकि चार अन्य को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामला बांके बाजार थाना क्षेत्र का है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय कुमार श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह फैसला एसीजेएम-प्रथम राजेश कुमार सिंह की अदालत से आया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले के एक आरोपी सुनील प्रसाद को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास के साथ दो हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।विमला यह भी पढ़ें- महिला उत्पीड़न के केस में 15 साल बाद एक को सजा, चार बरी देवी पीड़ित महिला ने उत्पीड़न की शिकायत करीब 15 वर्ष पूर्व न्यायालय से की थी। लंबे समय तक चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-...
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