बांदा, जून 24 -- बांदा। कोतवाली नगर क्षेत्र के कैलाशपुरी मोहल्ले में वर्ष 2021 में बच्चों को बचाने आईं तीन महिलाओं पर तेजाब फेंकने वाले दोषी को अदालत ने पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रवीण कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें से 7-7 हजार रुपये तीनों पीड़ित महिलाओं को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रवण कुमार तिवारी ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के कैलाशपुरी मोहल्ला निवासी लवकुश सेन ने 5 नवंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज करायी। बताया कि दोपहर करीब ढाई बजे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे अपने दरबाजे के सामने खेल रहे थे।वही पडोंस का रहने वाला अजय कुमार तिवारी उर्फ गुल्ली पुत्र जगदम्बा प्रसाद तिवारी आया और बच्चों को गाली गलौज व मारपीट करने...