महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराना हर संस्था का दायित्व
सीतामढ़ी, जुलाई 11 -- ज्ञान रंजन सीतामढ़ी। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं उत्पीड़न मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पॉश एक्ट) विषयक एक दिवसीय उन्मुखीकरण-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास निगम (डब्ल्यूसीडीसी), बिहार, पटना के निर्देशानुसार किया गया। यह भी पढ़ें- महिलाओं के अधिकार और पॉश अधिनियम के प्रति किया जागरूककार्यक्रम उद्घाटन कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी रिची पाण्डेय, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार, अपर समाहर्ता बृजकिशोर पाण्डेय एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस) निशिकांत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। जिलाधिकारी ने कहा कि पॉश ...
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