बगहा, जून 4 -- बेतिया, बेतिया कार्यालय स्कूल में पढ़ने वाली शिक्षिकाओं और छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय में अब आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा। विद्यालय में बढ़ती हुई महिलाओ की संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा राज्य महिला आयोग के पत्र के बाद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जिसके तहत कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा। इसे लेकर प्राथमिक शिक्षा के निदेशक विक्रम विरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जिसमें उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध अधिनियम 2013 के अंतर्गत 'आंतरिक शिकायत समिति का गठन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। साथ ही ...