रांची, मार्च 19 -- रांची, विशेष संवाददाता। महिलाओं के लिए शत-प्रतिशत सीटें आरक्षित किए जाने के मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी कर ली। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने खंडपीठ को बताया कि महिला सुपरवाइजरों का पद सिर्फ महिला कैडर के लिए ही है, क्योंकि यह पद केवल महिला ग्रुप (गर्भवती महिला, नवजात शिशु को जन्म देने वाली महिला) के लिए ही है। महिला सुपरवाइजरों का कार्य महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए यह पद सिर्फ महिला कैडर के लिए ही बनाया गया है। देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरह की व्यवस्था है। बता दें कि जेएसएससी ने बाल कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजर के 421 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था।एकलपीठ ने खंदपी...
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