महिलाओं की सुरक्षा के लिए समिति का गठन अनिवार्य
फरीदाबाद, जुलाई 16 -- पलवल, अजित कुमार। जिले के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना के तहत सभी विभागों, फैक्ट्रियों, कंपनियों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम-2013 का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने कहा कि महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और संवेदनशील कार्य वातावरण उपलब्ध कराना सभी संस्थानों की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन संस्थानों में अभी तक आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं हुआ है, वे इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर तत्काल पूरा करें। इस क...
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