महिलाओं की सुरक्षा और कानून की दी गई जानकारी
औरंगाबाद, अप्रैल 30 -- औरंगाबाद जिला अंतर्गत योजना भवन के सभा कक्ष में गुरुवार को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, महिला सुरक्षा के अधिकारों तथा कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के संबंध में जागरूक करना था। कार्यक्रम में विशेषज्ञ गुंजन बिहारी ने अधिनियम के मुख्य बिंदुओं, आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया एवं उसके निवारण की विधि पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया। इसके साथ ही प्रतिभागियों को संवेदनशीलता, लैंगिक समानता एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण के महत्व के बारे में भी अवगत कराया गया। जिला पंचायती राज पदाधिकारी,...
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