नई दिल्ली, जनवरी 24 -- सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पद स्वीकृत करने के मानदंडों में संशोधन करने संबंधी सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने सिंधुदुर्ग जिला शिक्षण संस्था चालक मंडल की याचिका पर राज्य सरकार, शिक्षा आयुक्त और अन्य को नोटिस जारी किए। याचिका में दावा किया गया कि सरकारी आदेश विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की नीति और योजना के विपरीत है। राज्य सरकार द्वारा 15 मार्च, 2024 को जारी सरकारी आदेश (जीआर) के जरिये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों के पदों को स्वीकृत करने के मानदंडों को संशोधित किया गया। याचिका अधिवक्ता अजित प्रवीण वाघ ने दाखिल ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.