नई दिल्ली, मार्च 5 -- महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने गुरुवार को धर्मांतरण निषेध विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। इसके तहत दूसरे धर्म में परिवर्तित होने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एक अधिकारी ने विधेयक के प्रावधानों के बारे में बताते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक व्यक्ति को 60 दिन का नोटिस देना होगा और संबंधित प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि धर्म परिवर्तन को 25 दिनों के भीतर प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराना होगा, अन्यथा यह अमान्य माना जाएगा।विधेयक के मुताबिक यदि धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक व्यक्ति का कोई रक्त संबंधी इस संबंध में शिकायत दर्ज कराता है कि यह गैरकानूनी है, तो विधेयक के अनुसार पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी और जांच करेगी। विधेयक में कहा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में बलपूर्वक...
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