नई दिल्ली, जनवरी 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की मतदान प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह के माध्यम से प्रस्तुत याचिका के बाद समय सीमा बढ़ा दी। याचिका में कहा गया था कि आयोग ने 31 जनवरी से 10 दिनों के लिए समय बढ़ाने के वास्ते एक अंतरिम आवेदन दायर किया है। सिंह ने कहा कि अदालत ने पहले 31 जनवरी की समय सीमा तय की थी, लेकिन कुछ जिला परिषदों और पंचायतों के चुनाव होने हैं, इसलिए लगभग 10 और दिनों की जरूरत है।
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