नई दिल्ली, जुलाई 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) से कहा कि वह राज्य में बाकी स्थानीय निकाय चुनावों को पूरा करने के लिए जरूरी जरूरी संसाधनों और मानव संसाधन की जानकारी दे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ को महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि केवल 20 जिला परिषदों और 211 पंचायत समितियों के चुनाव लंबित हैं, जबकि अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव पहले ही पूरे हो चुके हैं। पीठ ने ने एसईसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह से स्पष्ट करने को कहा कि क्या एसआईआर प्रक्रिया में लगे अधिकारियों को लंबित चुनावों के संचालन के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। सिंह ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और अक्तूबर में पूरी होगी। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अधिकारियों को हटाना म...