नई दिल्ली, अप्रैल 27 -- महाराष्ट्र की एक अदालत ने बीजेपी मंत्री नितेश राणे को 2019 के विवादित मामले में दोषी ठहराते हुए एक महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह घटना मुंबई-गोवा हाईवे की खराब स्थिति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी, जिसमें राणे और उनके समर्थकों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिप्टी इंजीनियर प्रकाश शेडेकर पर कीचड़ डाला था। उस समय नितेश कांग्रेस पार्टी में थे। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया, जिसमें अन्य आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन लोक सेवक को अपमानित करने और उनके काम में बाधा डालने का दोष सिद्ध हुआ। इस घटना में कुल 30 लोगों पर दंगा, लोक सेवक पर हमला और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। सिंधुदुर्ग कोर्ट ने ज्यादातर आरोपों में सबूतों की कमी पाते हुए 29 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया, ल...
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