रांची, सितम्बर 8 -- रांची, संवाददाता। अवमानना मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ के 31 जुलाई 2026 के आदेश के खिलाफ महादेव उरांव की ओर से दाखिल एलपीए पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान प्रार्थी और प्रतिवादियों की ओर से बताया गया कि संबंधित अवमानना याचिका में जस्टिस राजेश शंकर आदेश पारित कर चुके हैं। ऐसे में अपील की सुनवाई किसी दूसरे सक्षम बेंच में कराने का आग्रह किया गया। इसके बाद खंडपीठ ने मामले को दूसरे सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया। प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता गौरव राज और श्रीकांत स्वरूप ने पक्ष रखा। गौरतलब है कि 31 जुलाई को न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने महादेव उरांव की अवमानना याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनके पक्ष में पूर्व में दिए गए एकल पीठ के...