सीतापुर, मार्च 16 -- महमूदाबाद, सीतापुर। आपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी पर महमूदाबाद राजघराने के वारिस व हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. अली खान पर हरियाणा में दर्ज मुकदमें में चल रही कार्रवाई को रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। हरियाण सरकार ने अदालत के आग्रह पर मामला वापस लेने की सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रो. अली खान, अनवार हुसैन, पप्पू रिजवी, अफजाल कौशर, मुजाहिर, शब्बीर हसन, बहादुर अब्बास आदि ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय लिया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा की गई पोस्ट में कुछ भी आपराधिक नहीं था।
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