महफूज की जमानत अर्जी खारिज
कानपुर, मई 29 -- कानपुर। फर्जी फर्म खोलकर करोड़ों रुपये का अवैध लेनदेन करने के मामले में अपर जिला जज अनुपम सिंह ने महफूज उर्फ पप्पू छुरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। महफूज के करीब पांच केस दर्ज हैं। इनमें से एक मामले में उसकी अर्जी खारिज की गई है। जाजमऊ के जेके कालोनी निवासी महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी ने अपने घर में किराये पर रहने वाली एक तलाकशुदा महिला को योजनाओं को लाभ दिलाने के नाम से दस्तावेज लिए और फर्जी तरीके से आरती इंटरप्राइजेज के नाम पर एग्रीकल्चरल फर्म बनाई। बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन और कृषि उत्पादन मंडी समिति के फर्जी लाइसेंस से फर्म के नाम पर लगभग 99 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन कर डाला। इस लेनदेन के आधार पर लाखों रुपये का आईटीसी ले लिया। महिला ने महफूज के खिलाफ जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक पंकज त्रिप...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.