बुलंदशहर, नवम्बर 20 -- अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-1 प्रीति श्रीवास्तव तृतीय के न्यायालय ने वर्ष 2022 में खुर्जा क्षेत्र के मोहल्ला शेखपेन में मस्जिद के अंदर एक बुजुर्ग की गोलियां बरसाकर हत्या के मामले में पिता और दो पुत्रों समेत सात अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। हत्यारों ने बुर्का पहनकर मस्जिद के अंदर घुसकर घटना को अंजाम दिया था। इस घटना से खुर्जा एवं आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। 15 जुलाई 2022 को खुर्जा के मोहल्ला शेखपेन निवासी इदरीश(65 वर्ष) का मोहल्ले के कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। घटना वाली सुबह इदरीश अपने घर से मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। उसी दौरान दूसरे पक्ष के आरोपियों ने बुर्का पहनकर मस्जिद में घुसकर इदरीश की गोलियां बरसाकर हत्या ...
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