नैनीताल, अगस्त 26 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने मसूरी के होटल टूरिस्ट होम पर लगाए गए लाखों रुपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति के मामले में पीसीबी (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) को दोबारा सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, होटल संचालक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के बाद ही नया आदेश पारित करने को कहा है। तब तक बोर्ड होटल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकेगा। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने बीते दिनों होटल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। याचिकाकर्ता ने पीसीबी के 16 अक्तूबर 2025 के नोटिस को चुनौती देते हुए कहा कि पीसीबी की ओर से उसे सुनवाई का मौका दिए बिना 9,78,750 रुपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई गई है। याचिकाकर्ता इस मामले में पहले एनजीटी की प्रधान पीठ, नई ...