छपरा, नवम्बर 24 -- प्रधान न्यायाधीश के आदेश की अहवेलना मामले में कार्रवाई भरण पोषण बाद की कोर्ट में सुनवाई के बाद सीनियर एसपी को भी मामले से कराया गया अवगत छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार ने मशरक थानाध्यक्ष द्वारा न्यायालय के स्तर पर बार -बार आदेश करने के बावजूद आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने थानाध्यक्ष के वेतन से तीस हजार रुपये कटौती करने का आदेश दिया है और साथ ही इसकी सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष व कोषागार पदाधिकारी कुमार विजय प्रताप को भी भेजी है। मालूम हो कि परिवार न्यायालय में सीवान जिला के भगवानपुर थाना के बनसोई निवासी ममता देवी ने भरण पोषण बाद दाखिल की थी जिसकी सुनवाई के पश्चात न्यायालय द्वारा मशरक थाना के गंगोली निवासी अजय साह के विरुद्ध 22 मार्च 2025"डिस्ट...
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