छपरा, मार्च 16 -- छपरा, नगर प्रतिनिधि। मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह समेत तीन आरोपितों को सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली। करीब तीन दशक पुराने आपराधिक मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया। जानकारी के अनुसार, 15 अगस्त 1995 को मशरक थाना में अर्जुन सिंह ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि वह शारदा विद्या मंदिर से लौट रहे थे। इसी दौरान मशरक स्टेशन के पास पहले से मौजूद तारकेश्वर सिंह ने स्टेनगन से, सुनील सिंह ने राइफल से और राकेश सिंह ने पिस्टल से फायरिंग कर दी। फायरिंग में अर्जुन सिंह के पेट, हाथ और पैर की झिल्ली में गोली लगने की बात कही गई थी। घटना के बाद वह किसी तरह खेत की ओर भाग गए थे और बाद में उनका इलाज सदर अस्पताल, छपरा में ...